-स्कूल संघ पंजाब, एसोसिएटेड स्कूल्स ज्वाइंट एक्शन फ्रंट पंजाब व अन्य संगठनों ने जिला शिक्षा अधिकारी का जताया आभार
फर्स्ट समाचार/लुधियाना
जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंटरी लुधियाना ने जिले के सभी निजी स्कूलों की शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जारी की गई अस्थाई मान्यता को स्थाई मान्यता में तब्दील करने के निर्देश जारी कर दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूल संचालकों को पत्र लिखकर कह दिया है कि डायरैक्टर शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश पर अब निजी स्कूलों को हर साल आरटीई के तहत मान्यता के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश जारी किए जाने पर स्कूल संगठनों ने उनका आभार जताया है। जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से पत्र जारी होने के बाद स्कूल संघ पंजाब अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस लेगा। स्कूल संघ पंजाब के महासचिव भुवनेश भट्ट ने स्कूल संचालकों को कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने जो पत्र जारी किया है उसकी कॉपी अपने रिकार्ड में जरूर रखें।
निजी स्कूलों को हर साल शिक्षा विभाग से शिक्षा का अधिकार कानून के तहत मान्यता लेनी पड़ती थी। निजी स्कूल संचालक मान्यता के लिए आवेदन करते रहे और शिक्षा विभाग उन्हें हर साल अस्थाई मान्यता जारी कर देता था। जिसका निजी स्कूल संगठन लगातार विरोध करते रहे। निजी स्कूल संगठन लगातार शिक्षा विभाग से मांग करते रहे कि उन्हें एक बार में ही स्थाई मान्यता दी जाए। बार-बार मांगपत्र देने के बावजूद जब विभाग अस्थाई मान्यता ही देता रहा तो स्कूल संघ पंजाब के बैनर तले कई स्कूल संगठनों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट शिक्षा विभाग से बार-बार इस मामले में जवाब मांग चुका था जिसके बाद शिक्षा विभाग ने फैसला लिया कि जिन स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी एलीमेंटरी पूर्व में अस्थाई मान्यता जारी कर चुका है उन्हें अब दोबारा मान्यता नहीं लेनी पड़ेगी और वही अस्थाई मान्यता स्थाई मान्यता में तब्दील हो जाएगी। अब जिला शिक्षा अधिकारी एलीमेंटरी लुधियाना ने जिले के सभी स्कूल संचालकों को पत्र जारी करके कह दिया कि उनकी अस्थाई मान्यता अब स्थाई मान्यता में तब्दील कर दी गई है। उन्हें अब अलग से स्थाई मान्यता के पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। स्कूल संघ पंजाब के वरिष्ठ उपप्रधान कमल नयन शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग ने स्कूलों को स्थाई मान्यता दे दी है इसलिए स्कूल संघ पंजाब हाईकोर्ट में दायर याचिका को वापस लेने के लिए आवेदन करेगा।
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स्कूल संगठनों की हुई जीत: पृथीपाल सिंह
एसोसिएटेड स्कूल्स ज्वाइंट एक्शन फ्रंट पंजाब के महासचिव पृथीपाल सिंह का कहना है कि शिक्षा विभाग और पंजाब सरकार से स्कूल संगठन लंबे समय से स्थाई मान्यता देने की डिमांड कर रहे थे। लेकिन सरकार व विभाग इस मांग को नकार रहे थे। लेकिन स्कूल संगठनों ने जब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की तो विभाग व सरकार कोर्ट को जवाब नहीं दे पाए। क्योंकि आरटीई के तहत हर साल अस्थाई मान्यता देने का कोई प्रावधान नहीं है।