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-निजी दोपहिया वाहन पर 500 रुपये और कार पर 3000 से 4000 रुपये लगेगा टैक्स

-कमर्शियल वाहनों पर आठ साल बाद प्रति वर्ष 250रुपये से लेकर 2500 रुपये तक लगेगा ग्रीन टैक्स

समाचारवाला/ लुधियाना

पंजाब सरकार ने पुराने वाहनों को रिन्यू करवाने पर ग्रीन टैक्स लगा दिया है। परिवहन विभाग ने ग्रीन टैक्स लागू करने का नोटिफिकेशन जारी करके बाकायदा वाहन वाइज रेट तय करके जारी कर दिए हैं। जिन वाहनों को निजी उपयोग में लाया जाता है उनको 15 साल बाद रिन्यू करवाने पर 500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक ग्रीन टैक्स देना होगा। वहीं कमर्शियल प्रयोग में आने वाले वाहनों को आठ साल बाद हर साल 250 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। दरअसल पंजाब सरकार को अलग-अलग मामलों में नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन न करने पर इनवायरमेंटल कंपनसेशन देना पड़ रहा है। जिसकी वजह से सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण की एवज में यह ग्रीन टैक्स लगा दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक निजी दो प्रयोग वाले दो पहिया वाहनों की 15 साल की अवधि पूरा होने पर जब उसे रिन्यू करवाया जाएगा तो तय फीस के साथ 500 रुपये ग्रीन टैक्स देना होगा। इसी तरह 1500 सीसी क्षमता वाली पैट्रोल कार पर 3000 रुपये और डीजल कार पर 4000 रुपये ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। वहीं 1500 सीसी क्षमता से ज्यादा की पैट्रोल कार को 4000 रुपये और डीजल कार को रिन्यू करवाते वक्त 6000 रुपये ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा कमर्शियल वाहनों के आठ साल होने के बाद उन्हें प्रतिवर्ष के हिसाब से ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। खास बात यह है कि ई व्हीकल, एलपीजी व्हीकल व सीएनजी व्हीलक को रिन्यू करवाते वक्त यह टैक्स नहीं देना होगा। क्योंकि इन कैटागिरी के वाहन हवा को प्रदूषित नहीं करते हैं।

बाक्स वाहनों से वसूले जाने वाले ग्रीन टैक्स की दर

नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल: दो पहिया वाहन 500 रुपये, पेट्रोल कार 1500 सीसी तक, 3000 रुपये, 1500 सीसी से ज्यादा पेट्रोल कार को 4000 रुपये, डीजल कार 1500 सीसी तक 4000 रुपए और उससे ज्यादा पर 6000 रुपये ग्रीन टैक्स लगेगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल: आठ साल बाद प्रतिवर्ष ग्रीन टैक्स लगेगा। मोटरसाइकिल पर 250 रुपये, थ्री व्हीलर पर 300 रुपये, मोटर कैब पर 500 रुपये, लाइट मोटर व्हीकल पर 1500 रुपये, मीडियम मोटर व्हीकल पर 2000 रुपये और हैवी मोटर व्हीकल 2500 रुपये ग्रीन टैक्स लगेगा। ई व्हीकल, सीएनजी व एलपीजी व्हीकल पर ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा।

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