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04 अक्टूबर 2024 के लिए हाई कोर्ट मे हुआ केस लिस्ट समाचारवाला/लुधियाना

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के एसोसिएट स्कूलों के कंटिंन्युशन फीस और सालाना प्रगति रिपोर्ट को ऑनलाइन भरने का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गया है। ऑनलाइन जारी किए गए सालाना प्रगति रिपोर्ट फार्म मे सत्र 2023-24 के हिसाब से फार्म में कई बदलाव भी किए गए। जिस पर 21 जुलाई 2024 को ही स्कूल संघ पंजाब ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, सचिव और संयुक्त सचिव (एफिलिएशन ) को अपना पक्ष बताते हुए सालाना प्रगति रिपोर्ट को पिछले सालों कई तरह ही ऑफ लाइन तरीके से जमा करवाने के आदेश जारी करने कई मांग की। इस विषय में जानकारी देते हुए स्कूल संघ पंजाब के महासचिव भुवनेश भट्ट ने बताया कि स्कूल संघ पंजाब ने पुनः 28 अगस्त 2024 को ईमेल से, 10 सितंबर 2024 को बोर्ड के वाइस चेयरमैन के साथ मीटिंग करके, 30 सितंबर 2024 को पुनः संयुक्त सचिव (एफिलिएशन ) को मांग पत्र देकर उन्हें बताया कि एसोसिएशन पालसी जिसमें 2020-21 में बोर्ड द्वारा जारी कंटिन्यूशन फार्म (जिसमें इस साल बोर्ड ने बदलाव किया है ) को कुल 5 रिटों के माध्यम से चुनौती हाई कोर्ट में दी गईं है। मामलाकोर्ट में होने के बावजूद पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में परफॉर्म में बदलाव कर दिया जो कि कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। इसके आलावा एसोसिएट स्कूलों को दसवीं और बारहवीं के लिए अलग अलग स्कूल आई डी दी गईं हैं, इसलिए दो अलग अलग आई डी में ऑनलाइन प्रिंसिपल / स्टाफ और अन्य कर्मचारियों का रिकार्ड जो कि एक ही स्कूल होने के कारण सांझे हैं, भरना संभव ही नहीं है।इसके आलावा बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जैसे अन्य दस्तावेज जिनके सीरियल नंबर भी भरने हैं, वो भी डुप्लीकेसी के चलते भरने संभव नहीं हैं।परन्तु बोर्ड अधिकारी 21 जुलाई 2024 की मुलाक़ात से लेकर 30 सितंबर 2024 तक मामला उच्च अधिकारीयों द्वारा कानूनी राय के लिए भेजा गया है और अगले दो तीन दिन में फैसला होने का आश्वासन देते रहे। स्कूल संघ पंजाब के कोऑर्डिनेटर राजेश नागर ने बताया कि यहाँ तक कि 10 सितंबर 2024 को बोर्ड के वाइस चेयरमैन द्वारा बुलाई मीटिंग में एसोसिएशन ब्रांच और एफिलिएशन ब्रांच के अधिकारी स्कूल संघ पंजाब के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गईं आपत्तियों पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दें पाए, जिस पर वाइस चेयरमैन द्वारा उक्त अधिकारियो को निर्देश दिए गए कि बोर्ड के स्थापित नियमों के अंतर्गत जल्दी से जल्दी इन मांग पत्रों पर कार्यवाही की जाए। परन्तु उसके बाद भी संबंधित अधिकारियों ने अब तक कोई भी निर्णय नहीं किया है। 30 सितंबर 2024 को भी अधिकारी बस दो तीन दिनों में निर्णय होने और सरकारी काम की प्रक्रिया में समय स्वाभाविक तौर पर लगने का हवाला देते हुए, स्कूलों को लेट फीस से बचने के लिए फिलहाल कंटिन्यूशन फार्म ऑनलाइन भरने की सलाह देने लगे।जिसपर अंततः स्कूल संघ पंजाब की टीम अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए कोर्ट की शरण लेने को मजबूर हुआ।स्कूल संघ पंजाब के लीगल कोऑर्डिनेटर ने बताया स्कूल संघ पंजाब द्वारा संबंधित मामले में रिट फ़ाइल की गईं जो कि सुनवाई के लिए 04 अक्टूबर 2024 के लिए लिस्ट हुई है जिसके माध्यम से हमें राहत मिलने की पूर्ण संभावना है।स्कूल संघ पंजाब के प्रधान जनार्दन भट्ट ने कई लोगों द्वारा गुमराह पूर्ण प्रचार और संघर्ष लम्बा खिंचने के बावजूद अब तक ऑनलाइन फार्म न भरने वाले स्कूल प्रबंधको का टीम स्कूल संघ पर धन्यवाद किया।

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